सरकारी कार्यालयों के लिए आयोग का यह कैसा फरमान

गाजीपुर। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लग जाने के बाद चुनाव आयोग की ओर से कुछ महत्वपूर्ण फरमान जारी किये गये हैं। आयोग की ओर से डीएम संजय कुमार खत्री को निर्देश दिया गया है कि इन फरमानों पर कड़ाई संग अमल किया जाए। इसके तहत 24 घंटे के अंदर में सरकारी विज्ञापनों को हटाने का निर्देश दिया गया है। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर लगे विज्ञापनों को हटाने की समयसीमा 48 घंटे व निजी भवनों पर लगे पोस्टर तथा होर्डिंग को हटाने के लिए 72 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। आयोग की ओर से सख्त निर्देश दिया गया है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर संबंधित जगहों से सभी प्रकार के पोस्टर व होर्डिंग हटवाना सुनिश्चित किया जाए। वहीं आचार संहिता लग जाने के बाद डीएम संजय कुमार खत्री ने खुद इसकी कमान संभाल ली है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द पोस्टर व होर्डिंग हटवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्या बोले सहायक निर्वाचन अधिकारी

सहायक निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बेबाक मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि पोस्टर व होर्डिंग हटाने के संबंध में आयोग की ओर से दिशा—निर्देश आया है। स्थान के अनुसार समय सीमा का निर्धारण भी किया गया है।